सामान्य भविष्यनिधि
32. संस्थान के कर्मचारी के वेतन से सामान्य भविष्यनिधि के लिय प्रतिमास उसके वेतन से दस प्रतिशत की दर से, या समय-समय पर शासन द्वारा जैसे आदेश दिये जायं, भविष्य निधि में उक्त सीमा में कटौती करा सकता है।