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वेतन, वेतनवृद्धि और दक्षतारोक
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27. वेतन
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संस्थान की सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वही होगा, जो समय-समय पर, शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। इन वेतनमानों का पुनरीक्षण भी शासन द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दिये गये है।
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28. परिवीक्षा अवधि में वेतन
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परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के बाद तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो।
परन्तु सेवा संतोषजनक न होने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
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29. वेतन भुगतान
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1. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संस्थान में किसी कर्मचारी की सेवा प्रारम्भ होने के दिनांक से वेतन तथा भत्ते अनुमन्य होंगे तथा उस मास के जिसमें सेवा प्रारम्भ की जाय, अनुवर्ती मास में देय होंगे।
2. यदि कोई कर्मचारी नियमानुसार नोटिस दिये बिना अपनी सेवा छोड़ दें, तो उसे नोटिस अवधि का वेतन देय नहीं होगा।
3. जिस दिन से कर्मचारी संस्थान की सेवा में नहीं रहेगा, उसी दिन से उसको कोई वेतन तथा भत्ता आदि देय न होगा। ऐसे कर्मचारी, जिसे किसी दिनांक के पूर्व से पदच्युत कर दिया गया हो या सेवा से हटा दिया गया हो, का वेतन यथास्थिति पदच्युत होने अथवा सेवा से हटाने के दिनांक से बंद हो जायेगा। मृत्यु की दशा में मृत्यु की दिनांक का वेतन, यदि देय हो, मृत्यु के समय पर विचार किये बिना अनुमन्य होगा।
4. जब किसी कर्मचारी को शास्ति के रूप में उशतर पद या पदक्रम से निम्न पद पर प्रत्यावर्तित किया जाये, तो वह कर्मचारी निम्न पद के अधिकतम वेतन से अधिक या प्रत्यावर्तन के पूर्व प्राप्त वेतन की धनराशि से अधिक वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।
5. कोई कर्मचारी संस्थान में अपने पद का, जिस पर उसकी नियुक्ति हुई हो, यदि पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण करे तो उस दिनांक से और यदि अपराह्ण में कार्यभार ग्रहण करें, तो अनुवर्ती दिनांक से वेतन पाने का हकदार होगा।
6. यदि किसी कर्मचारी का संस्थान में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण हो, तो वह पुराने पद का कार्यभार सौंपने के दिनांक और नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के बीच ड्यूटी के किसी अन्तराल में पुराने या नये पद का वेतन जो भी कम हो पायेगा।
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30. दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड
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1. किसी व्यक्ति की प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।
2. द्वितीय तथा उसके बाद की दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने संतुलित रूप से और अपनी सर्वोतम योग्यता से कार्य न किया हो, जब तक उसका कार्य एव आचरण संतोषजनक न पाया जाये और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित का कर दी जाय।
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